गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 आरोपियों को आजीवन कारावास,गरौठा कोर्ट ने सुनाई सजा

संवाददाता संजय कुशवाहा

 

बसारी में हुए तीन वर्ष पहले लाठी डंडों से मारपीट के विवाद में राजेश राजपूत को गंभीर चोटें आई थी जिसमें उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी जिसमें टहरौली पुलिस ने अपराध संख्या 161/21 में धारा 304, 120बी,34 के तहत मामला पंजीकृत किया था उसी क्रम में डीजीपी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी राजेश एस के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेद्र कुमार एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी टहरौली अजय कुमार के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत थाना प्रभारी दिनेश कुमार कांस्टेबल अनुपम शुक्ला के द्वारा पैरवी कर वाद संख्या 113/23 अभियुक्त राजेश तिवारी पुत्र चिंतामणि तिवारी,राजेंद्र तिवारी पुत्र चिंतामणि एवं राजकुमार पुत्र नंदकिशोर निवासी गण बसारी थाना टहरौली जिला झांसी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरौठा द्वारा उपयुक्त अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक अभिव्यक्त को 50-50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है जिससे पीड़ित परिवाररीजन को न्याय मिला एवं परिवारीजनों ने पुलिस व माननीय न्यायालय की सराहना की।

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