संवाददाता सार्थक नायक
झाँसी* जनपद में खनन कारोबारियों में मचा हड़कंप,अवैध खनन में लिप्त लोगों के मंसूबे नहीं होंगे पूरे:-जिलाधिकारी*
जनपद में अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध खनन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा :- जिलाधिकारी
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा सहित उप्र उप खनिज नियमावली 2021 के नियमों के तहत की गई कार्यवाही
जांच दल को छापामार कार्यवाही में लिफ्टर सेक्शन मशीन से बालू मोरम उत्खन्न करने के उपकरण हुए बरामद
अपर जिलाधिकारी न्याय,उप जिलाधिकारी टहरौली,जिला खान अधिकारी ने संयुक्त रूप से की खनन कारोबारियों पर कार्यवाही
मौके पर गिट्टी का अवैध परिवहन करते 11 वाहनों को किया गया सीज़, अवैध खनन में लिप्त 18 ट्रकों को किया पुलिस के सुपुर्द
खनन माफिया और उनके रहनुमाओं को सीधी चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने कहा कि आवंटित क्षेत्र के बाहर खनन कार्य करने एवं नियम विरुद्ध खनन खाली करने व नदी के मुख्यधारा में खनन और खनिजों का कृत्रिम अभाव पैदा कर कालाबाजारी में जुटे माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे खनिज आम आदमी से सीधा जुड़ा है। इनकी कालाबाजारी करते हुए कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी ना हो व खनिजों के कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाए। जन सामान्य को उचित दर पर खनिज उपलब्ध हो और प्रदेश में खनन के व्यवसाय सुगमता पूर्वक हो सके इसके लिए प्रशासन संकल्पित है उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन के माध्यम से राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है, यह प्रयास आगे भी जारी रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि खनन कार्य से जुड़े सभी हित धारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो मूल्य नियंत्रण में रहे नए व्यवसायियों को बाजार में स्थापित एकाधिकार एवं बंधन मुक्त कर समान अवसर उपलब्ध हो सके इस दिशा में सतत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
जिलाधिकारी ने जनपद में अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध खनन के साथ ही ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु अपर जिलाधिकारी न्याय के नेतृत्व में एक टीम गठित करते हुए विभिन्न खनन कारोबारियों के यहां छापामार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी न्याय के नेतृत्व में जांच दल ने सीधे खनन कारोबारियों के खनन क्षेत्र पर छापामार कार्यवाही करते हुए चार पट्टा धारकों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की तथा अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को मौके पर सीज़ किया गया।
अपर जिलाधिकारी न्याय श्रीमती श्यामलता आनंद के नेतृत्व में कतिपय शिकायतों के आधार पर टीम द्वारा जनपद-झाँसी के तहसील- गरौठा स्थित ग्राम- एरच में श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री सौरभ गुप्ता निवासी-944, सिविल लाईन, तहसील व जनपद झॉसी के पक्ष में खनन अनुज्ञा-पत्र पर स्वीकृत क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर बालू/मोरम का खनन व परिवहन का कार्य बन्द पाया गया परन्तु उक्त क्षेत्र में बालू/मोरम के खनन कार्य में सक्शन मशीन / लिफ्टर प्रयोग किये जाने के चिन्ह पाये गये। अनुज्ञा – पत्र धारक का उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम – 3 (1), 42(ज), 58, 60 (4), 72(1) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-431 व 432 के साथ-साथ सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा-2 व 3 के अधीन दण्डनीय अपराध है।उक्त अनुज्ञा पत्र धारक श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री सौरभ गुप्ता के विरूद्ध उपरोक्त नियमों/ धाराओं के अन्तर्गत एफ आई आर दर्ज कराई गई।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन के नेतृत्व में जांच दल द्वारा खनन कारोबारियों के खनन क्षेत्र में छापामार कार्यवाही के दौरान जनपद-झाँसी के तहसील मोंठ स्थित ग्राम सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग में 10.00 एकड़ क्षेत्र पर 05 वर्ष (दिनांक: 16.01.2021 से 15.01.2026 तक) की अवधि हेतु मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी-म0नं0-168/19 नोनिया मोहाल, कटरा जनपद-बांदा के पक्ष में नीलामी पट्टा पर स्वीकृत क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर बालू / मोरम का खनन व परिवहन का कार्य बन्द पाया गया परन्तु उक्त क्षेत्र में बालू / मोरम के खनन कार्य में सक्शन मशीन / लिफ्टर प्रयोग किये जाने के चिन्ह पाये गये। अनुज्ञा पत्र धारक का उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-3(1), 42(ज), 58, 60 (4) 72 (1) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-431 च 432 के साथ-साथ सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम-1984 की धारा-2 व 3 के अधीन दण्डनीय अपराध है।उक्त नीलामी पट्टाधारक मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध उपरोक्त नियमों / धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाना में दर्ज कराई गई ।
जांच दल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान तहसील टहरौली स्थित ग्राम शमशेरपुरा मे बेतवा नदी तल स्थित अ0स0 01 मे 12.140 हे0 क्षेत्र मे स्वीकृत वालू/मोरंग का खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिये जाने के बावजूद अवैध खनन किया जाता हुआ पाया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर पट्टाधारक अथवा उसका कोई प्रतिनिधि मौजूद नही पाया गया परन्तु मौके पर बालू/मोरंग लोड करने हेतु निम्नलिखित 18 वाहन खड़े पाए गये के अतिरिक्त 04 वाहनो जिस पर बालू मोरंग लोड थी उक्त क्षेत्र से आते हुये शमशेरपुरा टहरौली मार्ग पर पकड़ा गया उक्त सभी 04 वाहनो को तथा मौके पर पट्टा क्षेत्र के बाहर 04 पोकलेन मशीन व 04 लिफ्टर मशीन खडी पायी गयी जिसे सम्बन्धित थाना एरच के थानाध्यक्ष की सुपुर्दगी मे 04 लिफ्टर मशीन सम्बन्धित थानाध्यक्ष मोठ की अभिरक्षा मे दिया गया।
जांच दल एवं खनिज प्रवर्तन दल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उल्लिखित 04 लिफटर मशीन खनन क्षेत्र मे नदी की जल धारा के बीच खनन करते हुए मिली किन्तु प्रवर्तन दल को देखकर उक्त सभी मशीने (लिफ्टर) मोंठ क्षेत्र के भौंरा घाट की ओर भाग गयी। मोंठ क्षेत्र के थानाध्यक्ष को सूचित कर उन चारो मशीनो को थानाध्यक्ष मोंठ की अभिरक्षा मे दिया गया। उपरोक्त समस्त वाहनो के चालक वाहनो को छोडूकर भाग गये। उक्त वाहनो, पोकलेन मशीनो व लिफ्टर मशीनो के चालको व स्वामियो सहित उक्त क्षेत्र के खनन पट्टाधारक श्री कमलेश कुमार साहू पुत्र श्री मूलचन्द्र साहू निवासी नाहर घाटी चिरगांव थाना चिरगांव तहसील मोंठ जनपद झांसी के विरध्द खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4व21 तथा उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 3,58,72 के साथ-2 भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओ के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई।
अपर जिलाधिकारी न्याय के नेतृत्व में गठित जांच दल द्वारा ग्राम एरच में बालू / मोरंग के अवैध खनन की जांच के दौरान बेतवा नदी तल मे सात लिफ्टर मशीन नदी घाट नदी के किनारे रखा जाना पाया गाया उक्त 07 लिफ्टर मशीनो को नदी के धारा से बालू/मोरंग का अवैध खनन करने के लिए नदी के किनारे रखा जाना पाया गया। कुछ व्यक्तियों द्वारा पूछतांछ किया गया तो उन लोगो द्वारा बताया गया की महेश पुत्र मोहनलाल प्रजापति मोहल्ला / निवासी गांधीनगर कोतवाली महोबा द्वारा बालू/मोरंग खनन करने के लिए लाया गया था जो उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के धारा 3(1), 58, 72 ( 1 ) खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 का उलंधन किया गया है।अतः उपरोक्त विषयो के निरूध्द प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई।
छापामार कार्यवाही में उप जिलाधिकारी गरौठा श्री अतुल कुमार,उप जिलाधिकारी टहरौली सुश्री श्वेता साहू, जिला खान अधिकारी श्री बी पी यादव, तहसीलदार टहरौली श्री अजय मौर्य सहित क्षेत्राधिकारी पुलिस टहरौली व खनिज प्रवर्तन दल के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।